
कटनी जिला संवाददाता प्रत्युष पाण्डेय
रेल्वे स्टेशन के फूड प्लाजा में ५ फरवरी २०२२ को हुए हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस मामले में कटनी जी आर पी ने अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी अजय उर्फ धरमवीर सिंह सेंगर निवासी ग्राम गढ़ी थाना गाजीपुर उत्तर प्रदेश को आजीवन कारावास व दो हजार रुपए का अर्थदंड सहित अन्य सजा भी दी गई है।रल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर स्थित फूड प्लाजा में वेंडर दीपू उर्फ दीपक की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में हेमंत यादव, अंकुश सिंह व सुनील गुर्जर रेलवे स्टेशन कटनी में वेंडर का काम करते थे।यह सभी केंटीन बंद होने के बाद कमरे में सो रहे थे रात करीब १२ बजे पीछे के गेट में जोर जोर से गाली देने व गेट खोलने की आवाज आई इसमें अभियुक्त गण अभय दुबे, रुस्तम खान, भगवान दास,अजय निषाद व अजय सेंगर अंदर आ गये इन्होंने गाली गलौज करते हुए चाकू निकाल कर मृतक व इन सभी पर हमला करके मारने लगे फरियादी हेमंत और मृतक दीपू उर्फ दीपक के पीठ में चाकू मारा तथा अंकुश के पेट में चाकू मारा तथा सुनील को बाईं तरफ कांख के नीचे चाकू मारा था इसमें दीपक खून से लथपथ बेहोश हो गया अन्य लोग भी लहू लुहान हो गये इस मामले में इलाज के दौरान दीपू उर्फ दीपक की मौत हो गई थी।प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि ने की।

